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Home Loan Tax: होम लोन पर ले सकते हैं मैक्सिमम इतनी टैक्स छूट का लाभ, बता रहे हैं एक्सपर्ट

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简介भारत में बड़ी संख्या में लोग Home Loan पर घर खरीदते हैं. Home Loan एक बड़ी वित्तीय देनदारी (Financia ...

भारत में बड़ी संख्या में लोग Home Loan पर घर खरीदते हैं. Home Loan एक बड़ी वित्तीय देनदारी (Financial Liability) होती है. Home Loan से एक तरफ अपने घर का आपका सपना पूरा हो जाता है. दूसरी ओर,होमलोनपरलेसकतेहैंमैक्सिममइतनीटैक्सछूटकालाभबतारहेहैंएक्सपर्ट इससे आप हर साल अच्छी-खासी रकम की टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आप एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम किस राशि तक का टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं और इससे जुड़ा Criteria क्या है.Taxbuddy के फाउंडर सुजीत बांगड़ ने हमारे सहयोगी प्रकाशन 'Business Today' को बताया कि कोई भी व्यक्ति होम लोन के Principle Amount और Interest दोनों पर टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकता है. उन्होंने बताया कि एक साल के दौरान दी गई EMI में से Principle Amount के कॉम्पोनेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ प्राप्त किया जा सकता है. आप 80C के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं.आप EMI के ब्याज वाले हिस्से के लिए दो तरीके से छूट पा सकते हैं. कई टैक्सपेयर इंटरेस्ट पर टैक्स छूट का लाभ नहीं हासिल कर पाते हैं. जागरूकता की कमी इसकी एक बड़ी वजह है. आइए जानते हैं कि आप इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट पर किस प्रकार टैक्स छूट का बेनिफिट हासिल कर सकते हैं.A. आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये तक का इंटरेस्ट डिडक्शन हासिल कर सकते हैं. जिस घर के लिए आपने होम लोन लिया है और उसमें आप खुद रहते हैं तो यह लिमिट 2 लाख रुपये तक की है. लेकिन अगर आपने उस घर को रेंट पर दे दिया है तो आप दो लाख रुपये से ज्यादा रकम का भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.B. अगर आप नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हैं तो आप सेक्शन 80EEA के तहत 1.5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं:1. आपने पहली बार घर खरीदा है. (आपके नाम पर कोई प्रोपर्टी नहीं है.)2. प्रोपर्टी के स्टांप ड्युटी का वैल्यू 45 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है.3. बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया गया है.

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